रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 की अधिसूचना जारी कर दी है।
किन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
आरक्षण का लाभ उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत निर्धारित चार वर्ष की सेवा पूरी की है। इसके साथ ही संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य होगा।नए प्रावधान के तहत तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती वाले पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।
पुलिस, जेल और वन विभाग में बढ़ेंगे मौके
इस व्यवस्था का लाभ राज्य के उन विभागों में विशेष रूप से मिलेगा, जहां तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती होती है। पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।सैन्य सेवा के दौरान हासिल प्रशिक्षण, अनुशासन और शारीरिक दक्षता को देखते हुए इन विभागों में पूर्व अग्निवीरों की योग्यता उपयोगी साबित हो सकती है।
चार साल बाद रोजगार की चिंता होगी कम
अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा की अवधि चार वर्ष निर्धारित है। सेवा पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं के सामने आगे के रोजगार की चुनौती रहती है।छत्तीसगढ़ सरकार का यह आरक्षण प्रावधान चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की सरकारी भर्तियों में एक अतिरिक्त अवसर देगा। इससे पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद करियर का नया विकल्प मिलने की उम्मीद है।

