दिल्ली : उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, जिनके पानी के बिल लंबे समय से बकाया हैं। दिल्ली सरकार ने पुराने पानी के बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC में 100 प्रतिशत छूट की समयसीमा बढ़ा दी है। अब उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2027 तक केवल मूल बकाया राशि जमा करके पुराने बिल का निपटारा करने का मौका मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह योजना घरेलू और गैर घरेलू दोनों तरह के उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान का एक आसान रास्ता देती है। निर्धारित समय के भीतर मूल राशि जमा करने पर LPSC की पूरी रकम माफ कर दी जाएगी।
अब तक लाखों उपभोक्ताओं को मिल चुका है फायदा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, अब तक 5,27,514 घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ता इस छूट योजना का लाभ उठा चुके हैं। इनके मामलों में कुल 3,261 करोड़ रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा चुका है।
इसी अवधि में दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं से मूल बकाया राशि के तौर पर 815.84 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए हैं। सरकार के अनुसार, इस योजना से एक तरफ लोगों को पुराने बिलों के अतिरिक्त बोझ से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड को वास्तविक बकाया राजस्व जुटाने में मदद मिल रही है।
कितने उपभोक्ता इस योजना के दायरे में हैं
योजना का दायरा दिल्ली के बड़े उपभोक्ता आधार तक है। इसमें राजधानी के करीब 14.09 लाख घरेलू उपभोक्ता और 70,312 कमर्शियल उपभोक्ता शामिल हैं।
इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता मौजूद हैं, जो पुराने पानी के बिल का भुगतान करके LPSC माफी का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने क्यों बढ़ाई समयसीमा
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के मुताबिक, समयसीमा बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन के साथ आम उपभोक्ताओं को व्यावहारिक राहत देना है।
उनका कहना है कि लंबे समय से बकाया पानी के बिल पर लगातार जुड़ता सरचार्ज कई परिवारों के लिए भुगतान का बोझ बढ़ा सकता है। ऐसे में मूल राशि जमा करने पर अतिरिक्त सरचार्ज से पूरी तरह राहत देने की व्यवस्था उपभोक्ताओं को अपना पुराना बकाया खत्म करने का बेहतर अवसर देती है।
राहत आसान रखी गई, लेकिन शर्त भी साफ है
सरकार के मुताबिक इस योजना में किसी जटिल प्रक्रिया के बजाय मूल राशि के भुगतान को आधार बनाया गया है। उपभोक्ता यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना वास्तविक बकाया यानी मूल राशि जमा करता है, तो उस पर लगा पूरा LPSC माफ कर दिया जाएगा।
सरकार का तर्क है कि इससे उपभोक्ता को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और जल बोर्ड को भी लंबे समय से अटके राजस्व की वसूली हो सकेगी।
31 मार्च 2027 के बाद नहीं मिलेगा यह मौका
दिल्ली सरकार ने इस विस्तार को स्थायी छूट मानने से साफ इनकार किया है। जल बोर्ड के आदेश के अनुसार LPSC में 100 प्रतिशत छूट की सुविधा केवल 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध रहेगी।
जल मंत्री ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए बकाया उपभोक्ताओं से समयसीमा के भीतर मूल राशि जमा करने की अपील की है। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि इसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।
फील्ड ऑफिस को भी दी गई जिम्मेदारी
दिल्ली जल बोर्ड ने अपने फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया है कि अंतिम निपटान योजना के बारे में व्यापक स्तर पर लोगों को जानकारी दी जाए। अधिकारियों को उपभोक्ताओं को यह समझाने के लिए कहा गया है कि मूल राशि जमा करने पर उन्हें LPSC की पूरी छूट कैसे मिल सकती है।
योजना का सीधा संदेश यही है कि पुराने पानी के बिल को लंबे समय तक टालने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर मूल राशि जमा करके अतिरिक्त सरचार्ज से छुटकारा पाया जा सकता है।

