MP News: मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुलाकात नहीं कर सकेंगे. मंत्री की आपत्ति के बाद जल संसाधन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं. इस मामले में सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं.
जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय के अधीक्षण यंत्री प्रशासन आशीष महाजन ने इसका आदेश जारी किया है. आदेश में बिना अनुमति मंत्री से मुलाकात को शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन बताया गया है. वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत दी गई है. बता दें कि 15 सितंबर को मंत्री तुलसी सिलावट ने आपत्ति जताई थी.

