रायपुर। नगर निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं और बकायादारों को सूचना जारी की है। शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार, नागरिक 30 अप्रैल तक बिना किसी अधिभार के अपना संपत्तिकर अदा कर सकते हैं। इसके बाद बकाया राशि पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा, जिससे बचने की अपील की गई है।
निगम के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति करदाताओं पर बकाया राशि है, वे तत्काल उसका भुगतान करें। ऐसा न करने पर संबंधित बकायादारों की संपत्ति की कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटरों पर 30 अप्रैल तक अपना देय संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, घर बैठे भुगतान की सुविधा भी दी गई है। संपत्ति करदाता मोर रायपुर एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपने सभी निगम करों का भुगतान कर सकते हैं।
निगम के राजस्व विभाग के माध्यम से संचालित यह पहल सभी 70 वार्डों के रहवासियों के लिए है। विभाग ने अधिकतम संख्या में नागरिकों से इस सहज और सरल जनसुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया है, ताकि वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त शुल्क से बच सकें।

