पटना। खान सर उर्फ फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले में राहत मिलने के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अदालत द्वारा अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बाद फिलहाल पुलिस उनके मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मामले से जुड़ी केस डायरी तलब की है और उसके अध्ययन के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई की जाएगी। वकील के अनुसार, अदालत ने पुलिस को जांच से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। केस डायरी उपलब्ध होने के बाद ही अदालत अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी और जमानत याचिका पर विस्तृत विचार करेगी।
फायरिंग की घटना से जुड़ा मामला
यह पूरा विवाद 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा हुआ है। इस मामले में खान सर की ओर से एक अन्य कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान की तरफ से जारी वीडियो और शिकायत के आधार पर खान सर के खिलाफ भी कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उन पर जानलेवा हमले और घटना को अंजाम दिलाने के आरोप लगाए गए हैं।
खान सर के संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने फायरिंग से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी है। वहीं, मामले के दूसरे पक्ष से जुड़े रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और केस डायरी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है, जबकि मामले की सुनवाई और जांच आगे भी जारी रहेगी।

