पटना: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों को भी अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है।वहीं, इस मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में चल रहे खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को भी कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है।
मुसल्लापुर में हुए बवाल से जुड़ा है मामला
यह मामला बीते 2 जून की रात पटना के मुसल्लापुर इलाके में हुए विवाद, मारपीट और कथित गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया था।कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपना फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
वीडियो फुटेज के आधार पर एफआईआर में जुड़ा था खान सर का नाम
मामले की शुरुआत ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी से हुई थी। पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।इसके बाद पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों लंबे समय तक बेउर जेल में बंद रहे।बाद में सामने आए वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी प्राथमिकी में शामिल किया। उन पर अपने सुरक्षाकर्मियों को फायरिंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, इससे पहले ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सुरक्षाकर्मियों के हथियारों को लेकर भी हुई थी जांच
पुलिस जांच के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों के हथियारों के लाइसेंस और उनके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। मामले की जांच में कई तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की गई।अब अदालत के फैसले के बाद खान सर और उनके संस्थान से जुड़े लोगों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इस निर्णय के बाद पटना के मुसल्लापुर क्षेत्र में चल रही प्रशासनिक और कानूनी गतिविधियों पर फिलहाल विराम लग गया है।

