Close Menu
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • ऑटो न्यूज़
  • खेल
  • जॉब
  • टेक्नोलॉजी
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
What's Hot

आज का पंचांग: श्राद्ध के चौथे दिन ग्रहों की चाल में बदलाव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

September 30, 2026

राशिफल: ग्रहों के अनूठे संयोग से इन राशियों को होगा धन लाभ, जानें किसे मिलेगा फायदा

September 30, 2026

जमीन की नाप-जोख के लिए अब तहसील के चक्कर नहीं, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सीमांकन की नई व्यवस्था से घर बैठे जान सकेंगे हर अपडेट

September 29, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • ऑटो न्यूज़
  • खेल
  • जॉब
  • टेक्नोलॉजी
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • होम
  • देश
  • प्रदेश
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • ऑटो न्यूज़
  • खेल
  • जॉब
  • टेक्नोलॉजी
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
Home»प्रदेश»Bilaspur High Court: ‘एवजी नहीं मिला’ कहकर ट्रांसफर के बाद कर्मचारी को नहीं रोक सकते, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रदेश

Bilaspur High Court: ‘एवजी नहीं मिला’ कहकर ट्रांसफर के बाद कर्मचारी को नहीं रोक सकते, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Daily PinchBy Daily PinchJuly 5, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले और रिलीविंग को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है, तो विभाग केवल ‘विकल्प (एवजी) नहीं मिलने’ का हवाला देकर उसे कार्यमुक्त करने से इनकार नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 दिनों के भीतर कर्मचारी को रिलीव करने का निर्देश दिया है।

रेडियोग्राफर ने हाई कोर्ट का लिया दरवाजा

मामला नारायणपुर जिले में पदस्थ रेडियोग्राफर चंद्रशेखर मंडावी से जुड़ा है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में कार्यरत हैं। 26 जून 2025 को उनका तबादला कांकेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमाबेड़ा कर दिया गया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया। इसके चलते वे नई पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं कर सके।

सरकार ने सर्कुलर का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी 2026 के एक परिपत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र में पद खाली नहीं छोड़े जा सकते। चूंकि याचिकाकर्ता के स्थान पर अभी तक कोई दूसरा कर्मचारी पदस्थ नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें रिलीव नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज की

जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने कहा कि संबंधित परिपत्र का उद्देश्य केवल उन मामलों पर लागू होता है, जहां किसी कर्मचारी का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में किया जाता है। इस मामले में कर्मचारी का तबादला नारायणपुर के ओरछा से कांकेर के आमाबेड़ा हुआ है और दोनों ही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं।

कोर्ट ने कहा कि विभाग नियमों की गलत व्याख्या कर कर्मचारी को कार्यमुक्त होने से नहीं रोक सकता।

20 दिनों में रिलीव करने का आदेश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को स्थानांतरण आदेश के अनुरूप तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां विभाग ‘एवजी नहीं मिलने’ का कारण बताकर कर्मचारियों की रिलीविंग रोक देता है।


Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Daily Pinch

Related Posts

सर्पदंश घोटाले की आरोपी शिवकुमारी साहू को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी अहम आधार

September 22, 2026

1 अक्टूबर से बदल जाएगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का नियम, रजिस्ट्रेशन के लिए लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर

September 18, 2026

PM Modi Subhashitam: कर्मठ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति से कभी दूर नहीं होती समृद्धि, पीएम मोदी ने महाभारत के श्लोक से बताया सफलता का मंत्र

September 16, 2026

Latest News

एस्ट्रोलॉजी

आज का पंचांग: श्राद्ध के चौथे दिन ग्रहों की चाल में बदलाव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

By Daily PinchSeptember 30, 2026
एस्ट्रोलॉजी

राशिफल: ग्रहों के अनूठे संयोग से इन राशियों को होगा धन लाभ, जानें किसे मिलेगा फायदा

By Daily PinchSeptember 30, 2026
ट्रेंडिंग न्यूज़

जमीन की नाप-जोख के लिए अब तहसील के चक्कर नहीं, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सीमांकन की नई व्यवस्था से घर बैठे जान सकेंगे हर अपडेट

By Daily PinchSeptember 29, 2026
ट्रेंडिंग न्यूज़

आदिवासी बच्चों की मौत के बीच 1 अक्टूबर को राहुल गांधी का दौरा, कैलाश विजयवर्गीय ने यात्रा पर कसा तंज

By Daily PinchSeptember 29, 2026
About Us
About Us

Daily Pinch एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको ताज़ा खबरें, ट्रेंडिंग अपडेट्स और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में मिलती है।

Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
Our Picks

आज का पंचांग: श्राद्ध के चौथे दिन ग्रहों की चाल में बदलाव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

September 30, 2026

राशिफल: ग्रहों के अनूठे संयोग से इन राशियों को होगा धन लाभ, जानें किसे मिलेगा फायदा

September 30, 2026

जमीन की नाप-जोख के लिए अब तहसील के चक्कर नहीं, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सीमांकन की नई व्यवस्था से घर बैठे जान सकेंगे हर अपडेट

September 29, 2026
Most Popular

नौसेना प्रमुख ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा

August 13, 20261,037

मंदिर से पूजा कर घर लौट रही महिला को हाइड्रा ने कुचला, मौके पर मौत से परिवार में मचा कोहराम

August 16, 2026370

खुजली करने से क्यों बढ़ जाती है परेशानी? जानिए कीड़े के काटने पर क्या करें और क्या नहीं

July 3, 2026301
© 2026 Daily Pinch.
  • About us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.