सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: हाईवे और सड़कों से हटाएं आवारा पशु, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि इन पशुओं की वजह से रोजाना कई जानें जा रही हैं, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि आवारा गाय, बैल, भैंस और अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित शेल्टर होम (गोशालाएं) बनाई जाएं, जहां उनकी देखभाल और भोजन की उचित व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह न केवल जनसुरक्षा से जुड़ा मामला है, बल्कि पशु कल्याण का भी प्रश्न है।

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अदालत ने केंद्र सरकार को इस दिशा में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन और नगर निकाय मिलकर ऐसे इलाकों में नियमित अभियान चलाएं जहां सड़क किनारे आवारा पशु आम समस्या बने हुए हैं।

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