प्रदूषण रोकने के लिए पूरे साल काम बंद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पूरे साल कामकाज या इंडस्ट्रीज बंद करना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि विकास गतिविधियों को रोकना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि सरकारों को ठोस और वैज्ञानिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता हर साल खराब होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निर्माण कार्य, फैक्ट्रियां या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लंबे समय तक रोक दी जाए। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण के मूल कारणों की पहचान करें और ऐसे कदम उठाएं जो पर्यावरण को साफ रखने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित न करें।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक, स्वच्छ ईंधन, बेहतर मॉनिटरिंग और जन-जागरूकता सबसे प्रभावी तरीके हैं। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों को मिलकर एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सर्दियों के साथ-साथ पूरे साल वायु गुणवत्ता में सुधार लाए।

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