नई दिल्ली: कर्नाटक की शृंगेरी विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से 2023 की मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने पर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने आयोग की दलील पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव कराने वाली संस्था के पास संबंधित प्रक्रिया के दस्तावेज और रिकॉर्ड होने चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक उपलब्ध रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए, तो आयोग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर आयोग की दलील से असंतुष्ट अदालत