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Home»ट्रेंडिंग न्यूज़»Dehradun POCSO Case: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में रिश्ते के दादा को 20 साल की कठोर कैद, 40 हजार रुपये का जुर्माना
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Dehradun POCSO Case: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में रिश्ते के दादा को 20 साल की कठोर कैद, 40 हजार रुपये का जुर्माना

Daily PinchBy Daily PinchOctober 18, 2026
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देहरादून में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की बेहद कम उम्र को ध्यान में रखते हुए दोषी को परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया।

नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला

यह मामला देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीन साल की बच्ची के साथ उसके रिश्ते के दादा ने दुष्कर्म किया था। आरोपी पीड़िता के परिवार का रिश्तेदार था। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू की और प्रकरण विशेष पॉक्सो अदालत तक पहुंचा।

अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। हालांकि, घटना की सटीक तारीख, दोषी का नाम और जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं है।

अदालत ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा

विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता और पीड़िता की कम उम्र को महत्वपूर्ण माना गया।

अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोषी के प्रति नरमी बरतने से भी इनकार कर दिया। इस फैसले के जरिए बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कानूनी जवाबदेही के महत्व को रेखांकित किया गया है।

परिवीक्षा का लाभ देने से अदालत ने किया इनकार

फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू दोषी को परिवीक्षा का लाभ नहीं देना है। परिवीक्षा के तहत कुछ कानूनी परिस्थितियों में दोषी को जेल भेजने के बजाय निर्धारित शर्तों और निगरानी के साथ सुधार का अवसर दिया जा सकता है।

हालांकि, इसका लाभ देना या न देना अपराध की प्रकृति, संबंधित कानून और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकरण में अदालत ने अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक प्रभाव को देखते हुए परिवीक्षा देने से इनकार कर दिया।

बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू है पॉक्सो कानून

भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानी पॉक्सो कानून लागू है। इस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और यौन हमले जैसे अपराधों के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान है।

पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में कानून के अनुरूप न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है।

बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता जरूरी

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में आरोपी कई बार परिवार या परिचितों के बीच का व्यक्ति होता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और किसी भी संदिग्ध व्यवहार को गंभीरता से लेना जरूरी है। अभिभावकों को बच्चों के साथ ऐसा भरोसेमंद माहौल बनाना चाहिए, जिसमें वे किसी असहज अनुभव के बारे में बिना डर अपनी बात रख सकें।

इसके साथ ही, ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना भी बेहद जरूरी है। बच्चे का नाम, तस्वीर, पता या ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती हो।

देहरादून के इस मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की गंभीरता और ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के महत्व को सामने लाता है।


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