दिल्ली : सरकार ने फायर ऑपरेटर भर्ती नियमों में अहम संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट का प्रावधान लागू किया है। गृह विभाग की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था भारत सरकार की पूर्व अग्निवीर पुनर्वास नीति के अनुरूप की गई है। नए नियम दिल्ली फायर सर्विस में होने वाली फायर ऑपरेटर भर्ती पर लागू होंगे।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण
नई अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण अन्य लागू क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों की तरह ही प्रभावी रहेगा।
यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आरक्षित पदों के लिए योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों में भारत सरकार के क्षैतिज आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित सामान्य आयु सीमा के अतिरिक्त होगी।
पहले बैच के अग्निवीरों को मिलेगी पांच वर्ष की विशेष छूट
अधिसूचना में अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अलग प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट मिल सकेगी, ताकि सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त करने में आसानी हो।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी मिल सकती है राहत
नए नियमों के तहत फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) को लेकर भी लचीलापन रखा गया है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को PET में छूट देने या नहीं देने का निर्णय संबंधित विभाग आवश्यकता के अनुसार करेगा।
भारत सरकार की नीति के अनुरूप लागू हुए नए नियम
दिल्ली सरकार ने यह संशोधन भारत सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी की गई है और इसका उद्देश्य अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास तथा उन्हें सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

