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Home»ट्रेंडिंग न्यूज़»शिखर धवन केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व पत्नी आयशा को लौटाने होंगे 5.7 करोड़ रुपये, कहा- भारत में नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का फैसला
ट्रेंडिंग न्यूज़

शिखर धवन केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व पत्नी आयशा को लौटाने होंगे 5.7 करोड़ रुपये, कहा- भारत में नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का फैसला

SuperadminBy SuperadminFebruary 25, 2026
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Shikhar Dhawan Case: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सलामी बल्लेबाज और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में मिली 5 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम वापस करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत में लागू नहीं किया जा सकता।

एकतरफा था ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का फैसला

बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने शिखर धवन के खिलाफ जो फैसला सुनाया था, वह पूरी तरह एकतरफा था। उन्होंने यह भी नोट किया कि आयशा मुखर्जी खुद उस सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने अपने देश के फैमिली लॉ एक्ट 1975 की धारा 79 का हवाला देते हुए धवन को आदेश दिया था कि वे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपनी सभी संपत्तियां बेचकर 8 लाख 12 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आयशा को दें।

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत पति की समस्त संपत्ति को “मेराइटल पूल” माना जाता है और उसी आधार पर वहाँ की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्सा आयशा को देने का आदेश सुनाया था।

भारतीय कानून से नहीं मेल खाता ऑस्ट्रेलियाई प्रावधान

दिल्ली फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कानून का यह प्रावधान भारतीय हिंदू मैरेज एक्ट 1955 और भारतीय वैवाहिक कानूनों के साथ किसी भी रूप में मेल नहीं खाता। भारत में हिंदू मैरेज एक्ट की धारा 27 के तहत केवल उस संपत्ति का बंटवारा होता है जो पति और पत्नी के संयुक्त मालिकाना हक में हो। इसके अलावा धारा 25 के अंतर्गत पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और स्त्रीधन के रूप में मिले उपहार, ज़ेवर और सामान पर पूरा हक पत्नी का होता है।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि धवन को इस विवाद के दौरान जबरिया 82 हजार डॉलर का भुगतान भी करना पड़ा था।

11 साल का रिश्ता, 2023 में हुआ अंत

शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने 2011 में शादी की थी। यह रिश्ता करीब 11 साल तक चला और अक्टूबर 2023 में दोनों का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। आयशा की पहली शादी से दो बेटियां हैं, जबकि धवन और आयशा का एक बेटा जोरावर है।

2024 में क्रिकेट से संन्यास

गौरतलब है कि शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट को 167 वनडे, 68 टी-20 और 34 टेस्ट मैच दिए। अपने करियर में उन्होंने 24 शतक और 55 अर्धशतक जड़े। 2010 में टी-20 और 2011 में वनडे से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले धवन ने 2013 में टेस्ट डेब्यू किया और तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की की। 2024 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया।

अब दिल्ली कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला उन अहम कानूनी नजीरों में शामिल हो गया है जो यह तय करते हैं कि विदेशी अदालतों के वैवाहिक विवादों से जुड़े फैसले भारत में किस हद तक लागू हो सकते हैं।

 

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