रायपुर। राज्य सरकार ऐसे आवासहीन लोगों को पट्टा जारी करेगी, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 3 तीन लाख से अधिक न हो। राज्य शासन ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित की है। शासन के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2017 से पहले सरकारी जमीन पर काबिज पात्र लोगों को सरकार पट्टा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वे शुरू हो गया है।
सरकार किन लोगों को पट्टा जारी करेगी किन्हें नहीं इसकी शर्तें भी तय कर दी गई है। ताकि अपात्र लोग इसका फायदा न उठा सकें। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को 15 अगस्त तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख को भेजने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के लिए निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी।
ये कब्जाधारी ही पात्र होगा
नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट तथा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्गफीट तक कब्जा रखने वालों को ही पात्र माना जाएगा। इससे अधिक कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में रहेगा। शुरुआती पट्टा 30 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत कराया जा सकेगा।
इन्हें नहीं मिलेगा पट्टा
जिनके पास पहले से आवास है
तालाब, नाले किनारे कब्जाधारी
ग्रीन बेल्ट व फुटपाथ पर कब्जा करने वाले
विकास कार्यों में बाधा बनने वाले कब्जे
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक परिसरों के आसपास कब्जाधारी
कब्जे के लिए ये दस्तावेज मान्य
मतदाता सूची में नाम
बिजली या टेलीफोन बिल
संपत्तिकर-समेकित कर रिकॉर्ड
जलकर भुगतान दस्तावेज
भवन या दुकान अनुज्ञा
5 साल पुराने आधार या ड्राइविंग लाइसेंस

